महाराष्ट्र

स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय में राज्य के सभी मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

Usha dhiwar
30 Jan 2025 12:42 PM GMT
स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय में राज्य के सभी मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा
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Maharashtra महाराष्ट्र: निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जनहित में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य एवं संभाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फरवरी से महीने में कम से कम दो बार स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण करने के निर्देश जनस्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने दिए हैं। इस दौरे के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रकाश आबिटकर ने निर्देश दिए कि सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक समेत राज्य एवं संभाग स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को फरवरी से महीने में कम से कम दो बार स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण करना चाहिए।

इन दौरों के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, सुरक्षा, परिसर की सफाई, मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, अस्पताल में मिलने वाले उपचार, दवाओं की उपलब्धता, बाहरी संगठनों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का कड़ाई से निरीक्षण करने और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय में राज्य के सभी मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे।

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को निजी अस्पतालों के मुकाबले बेहतर बनाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जनहित के लिए सरकारी अस्पतालों की समग्र व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा प्रत्येक अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मरीजों से अच्छा संवाद तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करके लोगों का स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति विश्वास मजबूत किया जाना चाहिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे सुझाव दिए।
गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। इस संबंध में सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार स्टिंग ऑपरेशन टीम में भाग लेने वाले सदस्यों को अच्छा मानदेय देने के निर्देश दिए। नागरिकों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा की जाए, साथ ही संबंधित समितियों को क्रियाशील बनाया जाए, इसमें सामाजिक रूप से जागरूक लोगों तथा धर्मार्थ संगठनों को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया कि सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में, चिकित्सा अधिकारियों को उस क्लिनिक को अपनाना चाहिए जहां उन्हें पहली बार नियुक्त किया गया था तथा वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।
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