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महाराष्ट्र
Shalarth ID घोटाले के कारण वेतन रोकने का आदेश; हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Anurag
20 Oct 2025 7:40 PM IST

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Nagpur नागपुर: बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर की पीठ ने विभिन्न स्कूलों के सौ से ज़्यादा छात्रों के मुक़दमे का आदेश दिया है। शिक्षकों के अनुरोध को स्वीकार करें। शिक्षकों के मामले में पिछले मार्च से रुके वेतन को बहाल करने के लिए संभागीय उपनिदेशक को अंतरिम आदेश दिया गया था।
शिक्षा: इन शिक्षकों को स्कूल आईडी जारी की गई थी; लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित घोटाले के कारण इन शालार्थ आईडी की वैधता की जाँच करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, इन शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। शिक्षकों ने इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की हैं। न्यायमूर्ति मुकुलिका जबलकर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे के समक्ष इस पर सुनवाई हुई।
इस बीच, शिक्षकों के वकील पवन डेंगे ने सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और बताया कि यह कार्रवाई करने से पहले शिक्षकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने इस सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को राहत दी।
वेतन भुगतान की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर
न्यायालय ने शिक्षा उपनिदेशक को याचिकाकर्ता शिक्षकों को बकाया पूरा वेतन भुगतान करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया है; साथ ही, शिक्षकों को शालार्थ आईडी की जाँच में जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के साथ सहयोग करने को कहा है। न्यायालय ने शिक्षा उपनिदेशक और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर याचिकाओं में शामिल मुद्दों पर 11 नवंबर तक लिखित जवाब माँगा है।
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