महाराष्ट्र

1 जनवरी 2011 तक के रिहायशी कब्ज़ों को रेगुलर किया जाएगा

Anurag
27 March 2026 7:18 PM IST
1 जनवरी 2011 तक के रिहायशी कब्ज़ों को रेगुलर किया जाएगा
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Mumbai मुंबई - राज्य में 2011 तक सरकारी ज़मीन पर हुए बिना इजाज़त के रिहायशी कंस्ट्रक्शन को रेगुलर करने के लिए सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है। इससे कई घरों पर से कार्रवाई का खतरा टल गया है। 2011 तक हुए और अभी मौजूद कंस्ट्रक्शन सिर्फ़ घरों के लिए हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बारे में फ़ैसला जारी किया है।

सरकार के इस फ़ैसले के मुताबिक, किसी भी हालत में ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके अतिक्रमण को रेगुलर नहीं किया जाएगा। इसकी देखभाल एनफ़ोर्समेंट ऑफ़िसर को करनी होगी। अगर ऐसा कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की तरफ़ से लिया गया यह फ़ैसला मुंबई और मुंबई सबअर्बन ज़िलों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू है। इसमें 500 स्क्वेयर फ़ीट तक के रिहायशी अतिक्रमण को पूरी तरह से मुफ़्त में रेगुलर किया जाएगा, जबकि बाकी एरिया के लिए मौजूदा मार्केट वैल्यू का सिर्फ़ दस परसेंट ही ऑक्यूपेंसी फ़ीस के तौर पर लिया जाएगा। नदी के किनारे, नालों, चरागाहों, पब्लिक सड़कों, जंगलों, कब्रिस्तानों, खेल के मैदानों या स्कूलों/अस्पतालों के लिए रिज़र्व ज़मीनों पर कब्ज़े को किसी भी हालत में रेगुलर नहीं किया जाएगा। सरकार ने ऐसे प्रभावित परिवारों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के ज़रिए दूसरे घर देने का फ़ैसला किया है।

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