महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे को राहत, हत्या की कोशिश केस में गिरफ्तारी से मिला संरक्षण

Kunti Dhruw
27 Jan 2022 8:07 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे को राहत, हत्या की कोशिश केस में गिरफ्तारी से मिला संरक्षण
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को हत्या के प्रयास मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को हत्या के प्रयास मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. SC ने राणे को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और अगले 10 दिनों में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है. दरअसल शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के बेटे और महाराष्‍ट्र (Maharastra) में बीजेपी विधायक नितेश राणे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस मामले को लेकर अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. राणे की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया है.इससे पहले 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्‍ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था , हालांकि हाईकोर्ट ने नितेश राणे की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक लगा दी थी ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें.
सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ था केस
नितेश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है. इस मामले में केस सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ है. वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष दलवी को अग्रिम जमानत दी. इससे पहले 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि हत्या के प्रयास के मामले में विधायक नितेश राणे की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.संतोष परब का आरोप क्या था?
संतोष परब का आरोप है कि, 'दोपहिए पर जाते वक्त मुझे एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं सड़क पर उछल कर गिर पड़ा. मेरे हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए. मैं गिरा हुआ था और मेरे ऊपर मेरी बाइक पड़ी हुई थी. धक्का मारने वाली गाड़ी सिल्वर रंग की इनोवा थी जो मुझे धक्का मारने के बाद 20-25 फुट आगे जाकर गिरी. उसमें से उतर कर एक शख्स मेरे पास आया और नितेश राणे और गोट्या सावंत का नाम लेकर मुझे धमकाने लगा और मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाल लिया.'

नितेश राणे ने अपने बचाव में क्या तर्क दिया?
नितेश राणे ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि, 'इस केस से मेरा दूर तक कोई संबंध नहीं है. शिवसेना के अंदरुनी विवादों की वजह से यह सब शुरू हुआ है. शिवसेना में दो गुट हैंं. अनिल परब और रामदास कदम और हमारे सिंधुदुर्ग जिले के उदय सामंत के भाई किरण सामंत और विनायक राउत के बीच खींचतान शुरू है.


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