महाराष्ट्र

शहरी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए NA टैक्स से राहत की घोषणा: बावनकुले

Anurag
4 March 2026 7:17 PM IST
शहरी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए NA टैक्स से राहत की घोषणा: बावनकुले
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Pune पुणे: राज्य सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों पर लगने वाले नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) टैक्स को खत्म करने का एक अहम फैसला लिया है, और अब से यह टैक्स किसी भी पुराने या नए कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगेगा। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने यह घोषणा विधानसभा को दी। बजट सेशन में प्रश्नकाल के दौरान, MLA भीमराव तपकीर ने शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नॉन-एग्रीकल्चरल टैक्स माफ करने के बारे में सवाल उठाया। रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने फैसले को साफ किया।

तपकिर ने अपने सवाल में बताया कि शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नॉन-एग्रीकल्चरल टैक्स लगाया जा रहा था। सरकार की तरफ से 10 मार्च, 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, इस टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। हालांकि, उन्होंने दो सवाल उठाए, क्या इस फैसले से पहले हुए कंस्ट्रक्शन पर लगने वाला टैक्स खत्म किया जाएगा और क्या भविष्य में कंस्ट्रक्शन की परमिशन देते समय कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स से यह टैक्स एकमुश्त लिया जाएगा। मंत्री बावनकुले ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने सालाना नॉन-एग्रीकल्चरल टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

इसलिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन पर, चाहे वह पुराना हो या नया, कोई NA टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने पहले लगे टैक्स के साथ-साथ बकाया टैक्स भी माफ कर दिया है। इससे राज्य में हाउसिंग सोसायटी और फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कन्वर्जन टैक्स को लेकर आसान तरीका लागू किया है, और इसके अनुसार, 2001 से पहले हुए कंस्ट्रक्शन के लिए 2001 के रेडी रेकनर रेट का 0.10 परसेंट रेट तय किया गया है। यह रेट एक हजार स्क्वायर मीटर एरिया के लिए लागू होगा। इसके अलावा, बड़े एरिया के डेवलपमेंट के लिए एकमुश्त पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। चार हजार स्क्वायर मीटर तक के एरिया के लिए रेट 0.25 परसेंट और उससे ज्यादा एरिया, यानी एक एकड़ से ज्यादा के लिए रेट 0.15 परसेंट है, और अगर एक बार रकम चुका दी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को आगे के टैक्स से छूट मिलेगी।

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