महाराष्ट्र

Dhananjay Munde को राहत, कोर्ट ने करुणा मुंडे की याचिका खारिज की

Anurag
31 Dec 2025 7:30 PM IST
Dhananjay Munde को राहत, कोर्ट ने करुणा मुंडे की याचिका खारिज की
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Pune पुणे: पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को कोर्ट से राहत मिली है। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी से जुड़े हलफनामे में दी गई जानकारी पर आपत्ति जताई गई थी। फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट परली वैद्यनाथ के आदेश के मुताबिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट में करुणा शर्मा-मुंडे ने क्रिमिनल एक्शन की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। परली कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया और मामले के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।
धनंजय मुंडे ने अपने नॉमिनेशन पेपर में दी गई जानकारी के आधार पर करुणा मुंडे ने कई आरोप लगाए थे और हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में परली के फर्स्ट क्लास कोर्ट में सुनवाई हुई। करुणा मुंडे के दर्ज बयान, वकीलों की दलीलों समेत सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने करुणा मुंडे की शिकायत खारिज कर दी है। एडवोकेट अशोक कवड़े और एडवोकेट हरिभाऊ गुट्टे ने धनंजय मुंडे की तरफ से काम किया था।
इस बीच, कोर्ट ने धनंजय मुंडे के पक्ष में एक और फैसला सुनाया है। इससे पहले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की खरीद को लेकर अलग-अलग आरोप लगाते हुए धनंजय मुंडे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में कोई तथ्य नहीं पाए गए थे, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस केस को भी खारिज कर दिया था और शिकायत करने वाले पर जुर्माना लगाया था।
हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में जब धनंजय मुंडे ने परली में अकेले सत्ता बरकरार रखी, तब भी धनंजय मुंडे ने इमोशनल होकर जवाब दिया था कि कोर्ट के फैसले और लोगों के फैसले में उनकी जीत हुई है।
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