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शादी से इनकार, आत्महत्या की वजह? सज़ा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया फैसला
Maharashtra महाराष्ट्र: प्यार में पड़ना और फिर टूट जाना नई पीढ़ी के लिए आम बात हो गई है। पहले की तरह प्यार की अवधारणा अब नई पीढ़ी के लिए स्थायी नहीं रही। कई लोग अस्थायी प्रेम संबंध बनाते हैं और अपना मकसद पूरा होने के बाद टूट जाते हैं। हालांकि, कुछ लोग इस ब्रेकअप के अवसाद के कारण आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। अगर एक व्यक्ति का ब्रेकअप हो जाता है और फिर दूसरा व्यक्ति अवसाद के कारण आत्महत्या का प्रयास करता है, तो क्या ब्रेकअप करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण राय दर्ज की है। अमरावती के दरियापुर में रहने वाला एक युवक और बुलढाणा के शेगाँव में रहने वाली एक युवती नौ साल से प्रेम संबंध में थे।
युवक स्नातक है और उसने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स की शिक्षा पूरी की है। दोनों ने शादी का वादा करके एक-दूसरे को प्रपोज किया था। हालांकि, प्रेमी ने रिश्ता तोड़ दिया और युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। वह इस दौरान तनाव में थी क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी दूसरी युवती से संबंध है। युवती ने 3 दिसंबर 2020 को पत्र में प्यार में ब्रेकअप का हवाला देते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में खामगांव सत्र न्यायालय ने जब आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।