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वसूली केसः 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगें अनिल देशमुख, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था.
अनिल देशमुख को जुडिसिल कस्टड़ी में भेजने के बाद ED ने सेशन कोर्ट के फैसला का विरोध किया और हाई कोर्ट में इस के खिलाफ गए,जहा हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक अनिल देशमुख को ED के कस्टड़ी में भेज दिया।@AnilDeshmukhNCP @dir_ed @NCPspeaks @Dwalsepatil https://t.co/aVuyoptsNx
— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) November 7, 2021
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