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महाराष्ट्र
रेप केस: तरुण तेजपाल का बरी होना रद्द, मिली 10 साल की सख्त कैद
Tara Tandi
6 Aug 2026 5:06 PM IST

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Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। यह सज़ा उन्हें अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ रेप और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अन्य अपराधों का दोषी ठहराए जाने और उनके बरी होने के फैसले को पलटे जाने के कुछ घंटों बाद सुनाई गई।
जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की बेंच ने सज़ा का ऐलान किया और तेजपाल को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया।
इससे पहले दिन में, जस्टिस गोखले की बेंच ने गोवा सरकार की उस अपील को मंज़ूरी दे दी थी जो मापुसा की सेशंस कोर्ट के मई 2021 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। उस फैसले में तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
फैसला सुनाते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को IPC की धारा 376(2)(f) और 376(2)(k) (रेप), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354B (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने सज़ा सुनाने के लिए दिन में बाद का समय तय किया था।
सज़ा पर सुनवाई के दौरान, तेजपाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सज़ा पर आठ हफ़्ते की रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि इस फैसले ने बरी होने के आदेश को पलट दिया है और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है।
जस्टिस गोखले की बेंच के सामने तेजपाल ने नरमी बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वह खुद को पीड़ित मानते हैं और हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि सज़ा तय करते समय सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया अपनाए।
इस अपील का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस मामले में यौन हिंसा के खिलाफ कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि "जब कोई लड़की 'ना' कहती है, तो उसका मतलब 'ना' ही होता है"।
यह मामला एक जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि नवंबर 2013 में गोवा के एक लग्ज़री होटल में एक इवेंट के दौरान तेजपाल ने लिफ्ट के अंदर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था।
गोवा पुलिस ने रेप समेत कई अपराधों के लिए तेजपाल के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद, स्थानीय कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज किए जाने पर नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेगुलर ज़मानत दे दी थी।
मई 2021 में, एडिशनल सेशंस जज क्षमा जोशी ने तेजपाल को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा। साथ ही, उन्होंने जांच में हुई कमियों का भी ज़िक्र किया, जैसे कि CCTV फुटेज जैसे कुछ सबूत पेश न कर पाना।
गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को समझने में गलती की थी।
अपील की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सेशंस कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सबूतों का आकलन करने के बजाय, घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार और बैकग्राउंड पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अहम सबूतों को नज़रअंदाज़ किया, जिसमें एक माफी वाला ईमेल भी शामिल था। यह ईमेल कथित तौर पर तेजपाल ने तब भेजा था जब शिकायतकर्ता ने पब्लिकेशन के तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर के सामने आरोप लगाए थे।
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