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Raju Shetty, सदाभाऊ खोत समेत 21 प्रदर्शनकारियों को 3 मामलों में बरी कर दिया गया

Indapur इंदापुर: 2012 का गन्ना आंदोलनमामले में इंदापुर कोर्ट में राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, सतीश काकड़े, नीलेश देवकर समेत 21 प्रदर्शनकारियों को आज (16 तारीख को) 8 में से 3 केस में बरी कर दिया गया। 2012 में किसान संगठनों ने गन्ने की कटाई का विरोध करते हुए 2,700 रुपये का पहला पेमेंट मांगा था।आंदोलन शुरू हो गया था। तब तक राज्य की किसी भी चीनी मिल ने कीमत का ऐलान नहीं किया था। उस समय के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से पद की ज़िम्मेदारी लेने और कोई हल निकालने की मांग को लेकर कर्मयोगी चीनी मिल में धरना दिया गया था। सोलापुर-पुणे रोड ब्लॉक होने के बाद विरोध और तेज़ हो गया। इस विरोध में एक युवा किसान कुंडलिक कोकाटे शहीद हो गए। उसके बाद सैकड़ों किसानों को हिरासत में लिया गया और गिरफ़्तार किया गया।
एक हफ़्ते तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद, राजारामबापू मिल ने 2,500 रुपये की पहली बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिसके बाद गन्ने की कीमत का संकट शुरू हो गया। इस विरोध की वजह से राज्य के गन्ना किसानों को 300 रुपये प्रति टन का एक्स्ट्रा दाम मिला। हालांकि, पूरे राज्य में विरोध की वजह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हजारों केस दर्ज किए गए। राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, सतीश काकड़े, नीलेश देवकर समेत 21 प्रदर्शनकारियों को इंदापुर कोर्ट में गिरफ्तार किया गया। आठ पर केस दर्ज किया गया। इंदापुर कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एम.एच. फारूकी की कोर्ट में पेंडिंग तीन केस में प्रदर्शनकारियों को बरी कर दिया गया है। एडवोकेट एन. जी. शाह, एडवोकेट महेश धुके, एडवोकेट श्रीकांत कारे ने प्रदर्शनकारियों का फ्री में केस किया।





