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Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीज़न के लिए उत्पादन-आधारित मॉडल पर संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू की है। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी और रायगढ़ जिले में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया गया है।
यह बीमा योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए वैकल्पिक है और इसमें नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अधिसूचित फसलें उगाने वाले किसान - जिनमें पट्टे या किराए पर ली गई भूमि पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं - इसमें भाग लेने के पात्र हैं।
इस वर्ष से, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब किसानों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण ऐप (ई-पिक पहानी) का उपयोग करके अपनी फसलों का पंजीकरण करना और एग्रीस्टैक किसान आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि ई-सर्वेक्षण डेटा और बीमा आवेदन के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो बीमा रद्द कर दिया जाएगा और प्रीमियम राशि जब्त कर ली जाएगी।





