महाराष्ट्र

Rahul Gandhi का भाषण: 2 पेन ड्राइव जमा किए गए, सुनवाई 16 दिसंबर को होगी

Anurag
11 Dec 2025 8:02 PM IST
Rahul Gandhi का भाषण: 2 पेन ड्राइव जमा किए गए, सुनवाई 16 दिसंबर को होगी
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Pune पुणे: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए विवादित भाषण की सीडी कोर्ट में काम नहीं करने पर शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने भाषण की दो पेन ड्राइव भेजीं। इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया और गुरुवार (12) को कोर्ट में पेश करने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई। हालांकि, राहुल गांधी के वकीलों ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
लोकसभा में मौजूदा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर को बदनाम करने के आरोप में स्पेशल कोर्ट के जज अमोल शिंदे की कोर्ट में मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई गुरुवार (11) को हुई। पिछली सुनवाई में, कोर्ट में क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान जब यह देखा गया कि सीडी खाली है, तो कोर्ट ने सत्यकी सावरकर को अस्थायी राहत दी थी, जिन्होंने क्रॉस-एग्जामिनेशन और सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए सुनवाई टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई बिना किसी अनावश्यक रोक के नियमित रूप से की जानी चाहिए। अगर सुनवाई टालनी है, तो कोर्ट को इसके कारण दर्ज करने होंगे। इसी के अनुसार, इस मामले में शिकायतकर्ताओं को सबूत पेश करने और क्रॉस-एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट ने यह बात कही और राहुल गांधी के वकीलों की सुनवाई टालने पर आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी।
इसके अनुसार, वादी सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हाटकर ने कोर्ट में सबूत के तौर पर दो पेन ड्राइव पेश कीं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह गांधी का लंदन में दिया गया भाषण है और इसे कोर्ट में चलाने का अनुरोध किया। हालांकि, राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने आज दो नई पेन ड्राइव पेश करने की प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वादियों द्वारा पहले पेश की गई लंदन भाषण की सीडी खाली पाई गई थी। कोर्ट ने पेन ड्राइव चलाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने वादी के वकीलों को समझाया कि दो पेन ड्राइव को सबूत के तौर पर पेश करने की अर्जी मंजूर होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जा सकती है।
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