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Pune : चैरिटी कमिश्नर ने सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट की ज़मीन बेचने की मंज़ूरी रद्द कर दी

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य के चैरिटी कमिश्नर, अमोघ एस. कालोटी ने सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट को पहले दी गई ज़मीन बेचने की मंज़ूरी रद्द कर दी है। यह आदेश गुरुवार को ट्रस्ट और डेवलपर गोखले लैंडमार्क्स LLP के जॉइंट रिक्वेस्ट के बाद जारी किया गया, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा विवाद खत्म हो गया।
ओरिजिनल मंज़ूरी 4 अप्रैल, 2025 को दी गई थी, जिससे ट्रस्ट को महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (MPT एक्ट) की धारा 36(1)(a) के तहत अपनी प्रॉपर्टी डेवलपर को बेचने की इजाज़त मिली थी। हालांकि, एस. के. जिंतुरकर और अन्य लोगों द्वारा दायर एक एप्लीकेशन में धारा 36(2) के तहत आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पारदर्शिता और सार्वजनिक हित की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी।
इसके बाद, ट्रस्ट और डेवलपर दोनों ने कमीशन को बताया कि वे स्वेच्छा से मंज़ूरी रद्द करने को तैयार हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह कदम सांप्रदायिक सद्भाव और पारदर्शिता के हित में उठाया गया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद, चैरिटी कमिश्नर ने पाया कि चूंकि दोनों पक्षों ने रद्द करने पर सहमति दे दी है, इसलिए धोखाधड़ी या छिपाने के आरोपों की आगे जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है।





