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Pune : भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आदेश जारी

Maharashtra महाराष्ट्र: शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और यातायात की आवाजाही को सुचारु बनाने के उद्देश्य से पुणे के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र डूडी ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत पुणे शहर में भारी, बड़े आकार और मल्टी-एक्सल वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत लागू किया गया है। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 जून, 2026 की मध्यरात्रि से 24 जून, 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान पुणे शहर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।
प्रशासन के अनुसार यह कदम शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और सड़क यातायात अधिक व्यवस्थित हो सके। आदेश के तहत विशेष रूप से उन भारी वाहनों को शहर सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो पुणे से होकर अन्य शहरों की ओर यात्रा करते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रतिबंध के दौरान प्रभावित वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें सोलापुर, मुंबई, अहिल्यानगर, सासवड, चाकन, शिक्रापुर, तलेगांव, जेजुरी और सूपे जैसे मार्ग शामिल हैं, जिनसे होकर वाहन अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे शहर के मुख्य मार्गों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।
प्रशासन का मानना है कि इस अस्थायी प्रतिबंध से पुणे शहर के भीतर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। साथ ही आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय यातायात को भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
पुणे में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या के कारण ट्रैफिक समस्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में इस तरह के कदमों को यातायात प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अधिकारियों ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।





