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Pune: पिता की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा
Maharashtra महाराष्ट्र: जिला सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने कोयोट से पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति का नाम सचिन अंबादास खोत (उम्र 27, निवासी उरली कंचन, पुणे-सोलापुर रोड) है। आरोपी सचिन ने अपने पिता अंबादास दिगंबर खोत (उम्र 52) को कोयोट से मार डाला था। घटना 29 सितंबर 2014 को हुई थी। अंबादास अपने रिश्ते में एक महिला को बुरी नजर से देखता था। इसके कारण उनमें विवाद हुआ था। 29 सितंबर को उनमें विवाद हुआ था। उसके बाद सचिन ने अपने पिता को कोयोट से मार डाला। इस मामले में सचिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक रणजीत सिंह शेंगर ने की थी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक नामदेव तारलगट्टी ने सरकारी पक्ष की ओर से बहस की। जोन 5 के पुलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे, सहायक आयुक्त अनुराधा उदमाले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाले, पुलिस अधिकारी ललिता कनावड़े के मार्गदर्शन में अदालती कार्यवाही में सहयोग किया। गवाही और सबूतों को स्वीकार करने के बाद आरोपी खोत को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने के सश्रम कारावास का प्रावधान अदालत ने फैसले में किया है।