महाराष्ट्र

Pune: 'एनईपी' के यूजीसी के प्रस्ताव पर शिक्षा क्षेत्र से सवाल उठे

Usha dhiwar
8 Jan 2025 5:31 AM GMT
Pune: एनईपी के यूजीसी के प्रस्ताव पर शिक्षा क्षेत्र से सवाल उठे
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Maharashtra महाराष्ट्र: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्ताव पर शिक्षा क्षेत्र से सवाल उठे हैं। जब पहले से ही अलग-अलग मानदंडों पर मूल्यांकन हो रहा है, तो अलग से मूल्यांकन क्यों? यह भी स्पष्ट स्थिति सामने रखी गई है कि राज्य और केंद्र सरकारें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फंड मुहैया कराएं और प्रोफेसरों की भर्ती करें।

यूजीसी ने 'एनईपी' के क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के दो-स्तरीय मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा है। इसके जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिकार और विशेषाधिकार देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जबकि विश्वविद्यालय और कॉलेज NAAC, NIRF के लिए सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, अब यह सवाल उठ रहा है कि 'NEP' के आधार पर 49 मानदंडों वाले एक और मूल्यांकन की जरूरत क्यों है। इस संदर्भ में 'लोकसत्ता' ने शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और यूजीसी के इस नए मूल्यांकन पर उनके विचार जाने।
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का मूल्यांकन करना यूजीसी का काम नहीं है। इसके लिए NAAC जैसी स्वतंत्र संस्था है। एनईपी नैक के क्रियान्वयन का हिस्सा होने के बावजूद यूजीसी स्वतंत्र मूल्यांकन क्यों कर रही है? क्या यह मूल्यांकन नैक का विकल्प होगा, यह सवाल पूर्व कुलपति डॉ. पंडित विद्यासागर ने उठाया। रिक्त पदों के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालय पहले से ही संकट में हैं। यूजीसी के मूल्यांकन में प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत पद भरने का मानदंड राज्य विश्वविद्यालयों और अनुदानित कॉलेजों को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि राज्य सरकार प्रोफेसरों की भर्ती नहीं करती है। क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
इसलिए 'मां रोटी नहीं देती, बाप भीख नहीं देता' वाली स्थिति है। उन्होंने इसके लिए यूजीसी और सरकार के बीच समन्वय की भी जरूरत जताई। पूर्व कुलपति और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. माणिकराव सालुंके ने विचार व्यक्त किया कि 'एनईपी' का क्रियान्वयन उस तरह नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए। यूजीसी को स्पष्ट करना चाहिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को क्या विशेषाधिकार या अधिकार दिए गए हैं। किसी भी राज्य विश्वविद्यालय या अनुदानित कॉलेज में 75 प्रतिशत फैकल्टी नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि क्या यह मापदंड लगाकर अनुदान न देने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अब यूजीसी के मूल्यांकन के लिए अलग से जानकारी दी जानी चाहिए और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को कब से काम करना शुरू करना चाहिए, यह मुद्दा भी डॉ. सालुंके ने उठाया।
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फंड और मैनपावर उपलब्ध कराए बिना 'एनईपी' का क्रियान्वयन संभव नहीं है। यूजीसी को मूल्यांकन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसे नैक के माध्यम से करना चाहिए, ऐसा वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. ए.पी. कुलकर्णी ने कहा।
यूजीसी का प्रस्तावित मूल्यांकन विभिन्न योजनाओं के लिए है। इस मूल्यांकन में कुल प्रोफेसर सीटों में से कम से कम 75 सीटें भरने के मापदंड के कारण सरकार को प्रोफेसरों की भर्ती करनी होगी। अन्यथा, कॉलेज और विश्वविद्यालय अयोग्य हो जाएंगे। इनमें से कुछ मापदंड नैक के नए मूल्यांकन में भी शामिल किए गए हैं।
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