महाराष्ट्र

Pune Police: 30 दिन में जुर्माना नहीं, लाइसेंस रद्द

Anurag
26 Feb 2026 7:24 PM IST
Pune Police: 30 दिन में जुर्माना नहीं, लाइसेंस रद्द
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Pune पुणे: पुणे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर ट्रैफिक फाइनपुलिस एक्शनट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने उन नागरिकों के लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया है जो अगले 30 दिनों के अंदर ट्रैफिक फाइन नहीं भरते हैं। पुणेशहर के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के हिम्मत जाधव ने X के ज़रिए यह जानकारी दी है।

26 फरवरी, 2026 से अगले 30 दिनों के लिए एक खास चालान पेमेंट कैंपेन चलाया गया है। जाधव ने नागरिकों से रिक्वेस्ट की है कि वे 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच ऑफिशियल शॉर्टकोड MHPECH-G के ज़रिए अपने नंबर पर भेजे गए SMS के हिसाब से अपनी गाड़ियों का फाइन भरें।

पुणे में कई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय नियम तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसलिए CCTV के ज़रिए गाड़ियों पर फाइन लगाया जा रहा है। साथ ही, पुलिस इंस्पेक्शन के दौरान कई गाड़ियों पर ऑनलाइन फाइन लगाया जा रहा है। ड्राइवर उन फाइन को समय पर नहीं भर रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन के तौर पर ट्रैफिक पुलिसनागरिकों को 30 दिन की डेडलाइन दी गई है। कहा गया है कि अगर इस समय में जुर्माना नहीं भरा गया तो लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा।

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