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महाराष्ट्र
Pune : डिलीवरी एजेंट बनकर घर में घुसे व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप
Saba Naaz
3 July 2025 3:12 PM IST

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Pune पुणे : पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनकर पुणे में एक 22 वर्षीय आईटी पेशेवर के अपार्टमेंट में घुसकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
आरोपी ने पीड़िता के फोन पर एक सेल्फी भी ली, जिसमें उसकी पीठ और उसका आंशिक चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने पीड़िता के फोन पर एक संदेश छोड़ा, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि वह अपराध के बारे में किसी को न बताए क्योंकि उसने उसकी तस्वीरें ली हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करेगा, और यह भी उल्लेख किया: “मैं फिर आऊंगा”, पुलिस उपायुक्त (जोन 5) राजकुमार शिंदे ने बताया। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम करीब 7.30 बजे महाराष्ट्र के पुणे शहर के कोंढवा इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई और अपराधी की तलाश जारी है।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने शहर के एक कॉलेज से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की पढ़ाई की है और एक निजी फर्म में काम करती है। वह अपने अपार्टमेंट में अकेली थी क्योंकि उसका भाई शहर से बाहर गया हुआ था। अधिकारी ने बताया कि वह व्यक्ति कूरियर डिलीवरी एजेंट बनकर उसके घर आया और उसके पास बैंक से संबंधित दस्तावेज थे। उसने हस्ताक्षर करने के लिए एक पेन मांगा और जैसे ही उसने अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई, वह घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। शिंदे ने कहा, "महिला को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसे रात करीब 8.30 बजे होश आया। महिला ने फिर अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी और बाद में पुलिस को सूचित किया गया।
" पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने महिला के फोन से सेल्फी ली। उसने उसके फोन पर एक संदेश छोड़ा कि उसने उसकी तस्वीरें ली हैं और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह तस्वीरें वायरल कर देगा। अधिकारी ने बताया कि उसने संदेश में यह भी कहा कि वह "फिर आएगा"। ऐसी संभावना है कि आरोपी ने उसे बेहोश करने के लिए किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। शिंदे ने कहा, "संदिग्ध का स्केच तैयार करने का काम चल रहा है। हम हाउसिंग सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रहे हैं।" महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा), 77 (दृश्यावलोकन) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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