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Pune पुणे: दिवाली के मद्देनजर शहर में पटाखों की दुकानों और पटाखे फोड़ने के संबंध में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नियमों की घोषणा की है। इसके अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने के संबंध में नियम बनाए हैं। ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचने के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस नियमों के अनुसार, तेज़ आवाज़ वाले 'एटम बम' फोड़ने, रखने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर के अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में एक साइलेंस ज़ोन है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आदेश में कहा कि इस क्षेत्र में दिन और रात में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पटाखा विक्रेताओं को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुणे में 20 से 24 अक्टूबर तक शहरी क्षेत्र में पटाखे बेचने की अस्थायी अनुमति दी गई है। राजमार्गों, पुलों पर पटाखे फोड़ने और रॉकेट दागने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की ध्वनि 125 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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