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Pune पुणे: मुंबई हाई कोर्ट ने उस आरोपी को नोटिस जारी किया है, जिस पर एक बिजनेसमैन को गोली मारकर 28 लाख रुपये लूटने और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में डबल मर्डर का केस चल रहा था। कोर्ट से शर्तों पर जमानत दी गई है। जमानत पाने वाले आरोपी का नाम अविनाश रामप्रताप गुप्ता है। इन दोनों मामलों में आरोपी को गैंग लीडर बताया गया था। आरोपी ने एडवोकेट सुशांत तायडे के ज़रिए जमानत के लिए अर्जी दी थी। शिवाजीनगर की स्पेशल कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
आरोपी तीन साल से जेल में है, और आरोपी के वकील, एडवोकेट सुशांत तायडे ने दलील दी कि डबल मर्डर जमानत में रुकावट नहीं बन सकता। हालांकि, इसका विरोध करते हुए, सरकारी वकीलों ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि दोनों अपराधों में, गैंग लीडर ने शिकायतकर्ता को धारदार हथियार से हमला करके गंभीर रूप से घायल किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस शिवकुमार दिघे ने शर्तों पर जमानत दे दी। एडवोकेट सुशांत तायडे की मदद प्रज्ञा कांबले-तायडे, दिनेश जाधव, जीतू जोशी, शुभांगी देवकुले और सुजीत पाडवी ने की।





