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गाज़ा के समर्थन में प्रदर्शन ‘देशभक्ति नहीं’: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bombay बॉम्बे : हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, "आप अपने देश के लिए कुछ क्यों नहीं करते?
देशभक्त बनिए।" याचिका में गाजा में नरसंहार के खिलाफ आजाद मैदान में "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन" करने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि राजनीतिक दल को अपने देश के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने आगे कहा, "गाजा और फिलिस्तीन के लिए बोलना देशभक्ति नहीं है।" पार्टी ने 10 जुलाई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने गाजा में जारी नरसंहार की निंदा करने के लिए आजाद मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
याचिका के अनुसार, अखिल भारतीय शांति और एकजुटता संगठन (एआईपीएसओ) के बैनर तले माकपा के कुछ सदस्यों ने 13 जून को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विरोध प्रदर्शन विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है।





