महाराष्ट्र

पुलिस रखेगी कड़ी नजर! नागपुर में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Anurag
5 Sept 2025 7:30 PM IST
पुलिस रखेगी कड़ी नजर! नागपुर में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध
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Nagpur नागपुर: शहर में बढ़ती यातायात भीड़, दुर्घटनाओं की संख्या और नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए, यातायात पुलिस ने अब शहर में भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले ट्रकों को केवल आउटर रिंग रोड का ही उपयोग करना होगा। वे शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन प्रतिबंधों से ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है।
यह अधिसूचना यातायात पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी की गई है। यह नियम 8 सितंबर से एक महीने के लिए प्रभावी रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, बड़े ट्रक, ट्रेलर, डंपर, कंटेनर आदि वाहनों को शहर की मुख्य सड़कों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। अन्यथा, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारी वाहन प्रतिदिन इतवारी, कलमना, एफसीआई गोदाम, रेलवे मालधक्का, संतरा मंडी, लालगुडम, गांधीबाग में बड़ी मात्रा में माल लाते हैं। हालाँकि, अब इन भारी वाहनों को एक विशिष्ट मार्ग और केवल विशिष्ट समय पर ही चलने की अनुमति होगी।
नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
नागपुर: देश के मध्य में स्थित होने के कारण, विभिन्न राज्यों से दूसरे राज्यों को जाने वाले ट्रक और अन्य भारी वाहन शहर से होकर गुजरते हैं। हालाँकि, अब ऐसे ट्रकों को सीधे आउटर रिंग रोड से होकर गुजरना होगा। इनका शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 700 से 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस को निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाने के आदेश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पाँच वर्षों में भारी वाहनों के कारण 457 लोगों की मौत
भारी वाहन शहर में कई दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। पिछले पाँच वर्षों में, शहर में भारी वाहनों के कारण 422 घातक दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 457 लोगों की मृत्यु हुई और 550 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है।
केवल निम्नलिखित भारी वाहनों को अनुमति है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, नागपुर नगर निगम, नागपुर सुधार न्यास, जिला परिषद या अन्य निगमों के स्वामित्व वाले वाहन जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संचालित होते हैं।
अग्निशमन विभाग, सेना, और केंद्र व राज्य सरकार के पुलिस बलों के भारी वाहन।
दूध, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले भारी वाहन।
यात्रियों का परिवहन करने वाले सरकारी और सार्वजनिक वाहन। इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
सरकारी कार्य में लगे भारी वाहनों के चालक के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख का मूल प्रमाण पत्र।
प्रमाण पत्र साथ रखें और वाहन के आगे 'सरकारी ड्यूटी पर' लिखें।
शहर की सीमा के भीतर गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है।
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