- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- पुलिस ने बिना अनुमति...
पुलिस ने बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर 2 मदरसा ट्रस्टियों के खिलाफ FIR दर्ज की

Maharashtra महाराष्ट्र : चूनाभट्टी पुलिस ने कुरैशी नगर के नामदार चाल में स्थित अंजुमन शाहे आलम मदरसा हबीबिया अंजुल इस्लाम के दो ट्रस्टियों के खिलाफ कथित तौर पर बिना आधिकारिक अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और स्थानीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैलाने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान सलीम अजीज शाह, 52 और तौफीक जैनुद्दीन शाह, 37 के रूप में हुई है। घटना 15 जून को शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई,
जब पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान लाउडस्पीकर का अनधिकृत उपयोग देखा। एफआईआर के अनुसार, यह कार्रवाई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में एक रिट याचिका में जारी बॉम्बे हाईकोर्ट के 23 जनवरी के निर्देश का उल्लंघन करती है। अदालत ने फैसला सुनाया था कि लाउडस्पीकर किसी भी धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं और पुलिस को ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले 2 मार्च को चूनाभट्टी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इलाके की सभी मस्जिदों के ट्रस्टियों को बैठक के लिए बुलाया था। इस बैठक में उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बताया गया और साफ तौर पर बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस की आधिकारिक अनुमति की जरूरत होती है।





