महाराष्ट्र

राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों की याचिका बॉम्बे High Court में

Anurag
5 Dec 2025 7:56 PM IST
राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों की याचिका बॉम्बे High Court में
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Kolhapur कोल्हापुर: 12 गवर्नर द्वारा नियुक्त MLA की याचिका मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस मकरंद कर्णिक ने गुरुवार को कोल्हापुर सर्किट बेंच में यह आदेश दिया। कोल्हापुर सर्किट बेंच में जस्टिस कर्णिक की बेंच के सामने 12 गवर्नर द्वारा नियुक्त MLA के संबंध में याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता सुनील मोदी की ओर से एडवोकेट संग्राम भोसले ने यह मुद्दा उठाया कि संविधान के अनुच्छेद 173 (G) के तहत 14 अक्टूबर 2024 को गवर्नर द्वारा सात लोगों की नियुक्ति अवैध थी। इस पर जस्टिस कर्णिक ने कहा कि यह विवाद सिर्फ कोल्हापुर बेंच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, इस याचिका की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल बेंच के सामने मामले की सुनवाई ज़रूरी है। तदनुसार, उन्होंने आदेश दिया कि मामले को दो सप्ताह के भीतर बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसलिए, अब यह याचिका चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखी जाएगी।
2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के समय, सरकार ने तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को 12 गवर्नर द्वारा नियुक्त MLA की एक लिस्ट भेजी थी। हालांकि, कोश्यारी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उनके समय में, गवर्नर द्वारा नियुक्त सदस्यों के लिए 7 नाम भेजे गए थे। तत्कालीन गवर्नर ने इसे मंज़ूरी दे दी। सुनील मोदी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। चूंकि मोदी खुद कोल्हापुर के हैं, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि इस याचिका को कोल्हापुर सर्किट बेंच में ट्रांसफर किया जाए। चूंकि इसे स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए गुरुवार को कोल्हापुर सर्किट बेंच में MLA की याचिका पर सुनवाई हुई।
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