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Nagpur नागपुर:मुंबई नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लगाने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए जारी निविदा के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नागपुर की खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि निविदा की कुछ शर्तें अमान्य हैं।
याचिकाकर्ता का नाम मेसर्स सिक्योरटेक सॉल्यूशंस है। निविदा 12 जुलाई, 2025 को जारी की गई थी। निविदा के लिए बोलियाँ 6 अगस्त को खोली जाएँगी। नगर निगम ने शर्त रखी है कि सीसीटीवी कैमरे और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर केवल तीन कंपनियों, सीपी प्लस, हिकविजन और हनीवेल, के होने चाहिए और केवल निर्माण कंपनियाँ या निर्माण कंपनियों द्वारा प्रमाणित संगठन ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई है। इन शर्तों के कारण, निविदा सीमित हो गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई संगठन निविदा में भाग लेने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने अदालत से इस निविदा को रद्द करने और निर्माण कंपनियों पर बिना किसी सीमा के एक नई निविदा जारी करने की मांग की है।
नगर आयुक्त से जवाब मांगने वाली याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इसके बाद, अदालत ने नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि निविदा प्रक्रिया याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग मानकर और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता गिरीश कुंटे ने पैरवी की।
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