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अबू धाबी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री ने किया धूम्रपान, सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
Maharashtra महाराष्ट्र: सहार पुलिस ने अबू धाबी-मुंबई यात्रा के दौरान फ्लाइट में धूम्रपान करने वाले एक यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यात्री का नाम फजल मोहम्मद ओट्टा पिलाकुल (26) है और वह केरल का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विमान अधिनियम, 1937 के तहत सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता निमेश सिरोया (32) विले पार्ले का रहने वाला है। वह पिछले पांच सालों से एक एयरलाइन में सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा है। बुधवार की सुबह अबू धाबी से मुंबई के लिए एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय सीट नंबर 31सी पर बैठा एक यात्री शौचालय गया। उसके शौचालय से बाहर आने के बाद धुएं की तेज गंध आने लगी।
उस समय फ्लाइट अटेंडेंट प्रतिमा ने शौचालय में जाकर जांच की तो वहां सिगरेट के टुकड़े मिले। विमान में धूम्रपान वर्जित होने का बोर्ड सभी यात्रियों के लिए एक स्पष्ट स्थान पर लगाया गया था। साथ ही, स्टाफ ने अबू धाबी से उड़ान भरने से पहले घोषणा की थी कि विमान में धूम्रपान निषिद्ध है। उसके बाद भी यात्री फजल मोहम्मद ओट्टा पिलाकुल ने विमान में धूम्रपान किया। फ्लाइट स्टाफ द्वारा पूछे जाने पर फजल ने स्वीकार किया कि उसने धूम्रपान किया था। उस समय जब उसके सिगरेट के पैकेट की जांच की गई तो उसमें छह सिगरेट मिलीं। विमान के मुंबई में उतरने के बाद आरोपी यात्री फजल को सहार पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ विमान अधिनियम 1937 की धारा 37 और भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।