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महाराष्ट्र
नायलॉन मांझा बेचने पर पनवेल नगर निगम करेगा दंडात्मक कार्रवाई
Deepa Sahu
13 Jan 2023 1:18 PM GMT
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पनवेल नगर निगम (पीएमसी) के आयुक्त, गणेश देशमुख ने नगरपालिका क्षेत्र में सभी दुकानों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, यदि वे मकर से पहले नायलॉन मांजा [पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है] बेचते पाए जाते हैं। संक्रांति।
नगर निकाय ने कहा कि वे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने राज्य के डीजीपी को समर्पित सेल शुरू करने और टेलीफोन नंबर प्रदान करने के लिए कहा था, जहां कोई नायलॉन मांझा के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पक्षियों और मनुष्यों के लिए हानिकारक नायलॉन के जालों के परिवहन, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार नायलॉन के मांझे (पतंग की डोर) को बेचने, भंडारण करने और उपयोग करने का दोषी पाए जाने पर स्थानीय निकाय द्वारा दंडात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा, "यदि कोई नगरपालिका सीमा के भीतर आदेश का उल्लंघन करता है, तो दोषियों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
नागरिक कहां शिकायत कर सकते हैं?
नागरिक इसकी शिकायत स्थानीय वार्ड कार्यालय में कर सकते हैं। वार्ड 'ए' (खारघर, तलोजा) अधिकारी जितेंद्र माधवी (मोबाइल नंबर 9819998788), 'बी वार्ड (कलंबोली) अधिकारी सदाशिव कवठे (9819633174), सी वार्ड (कमोठे) अधिकारी अरविंद पाटिल (9322351897), और डी वार्ड का नंबर अमर पाटिल (8369673169)।
उपायुक्त कैलास गावड़े ने शिकायत दर्ज कराने के लिए चारों वार्ड अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है।
Deepa Sahu
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