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महाराष्ट्र
Pansare murder case: मामले की जांच की निगरानी जारी रखने की जरूरत नहीं
Usha dhiwar
2 Jan 2025 1:30 PM GMT
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Maharashtra महाराष्ट्र: कर्नल गोविंद पानसरे की हत्या के दो फरार आरोपियों की जांच को छोड़कर सभी पहलुओं की जांच हो चुकी है। इसलिए दो फरार आरोपियों के कारण मामले की जांच की निगरानी जारी रखने के लिए अदालत को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया। साथ ही, कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी जारी रखने के लिए पानसरे परिवार द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। मामले की जांच 10 साल से अधिक समय से हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही थी।
न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने उक्त फैसला देते हुए कोल्हापुर की विशेष अदालत को इस संबंध में चल रहे मामले के निपटारे में तेजी लाने के लिए रोजाना सुनवाई करने का भी आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने पानसरे परिवार की याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि अगर फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो जांच एजेंसी को इसकी जानकारी विशेष अदालत को देनी चाहिए।
किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की जांच की निगरानी करने की अदालत की कोई जरूरत नहीं है। पानसरे हत्याकांड का मामला कोल्हापुर कोर्ट में चल रहा है। इसलिए मामले के दो आरोपियों वीरेंद्र तावड़े और शरद कलस्कर ने हस्तक्षेप याचिका के जरिए दावा किया था कि इस मामले की निगरानी करने की कोर्ट को भी जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की थी कि पानसरे परिवार की याचिका का निपटारा किया जाए। कोर्ट ने इस बार उनकी याचिका का भी निपटारा कर दिया। इस बीच पानसरे परिवार ने पहले मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग की थी। हालांकि, अब उन्होंने हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं को खोजने की मांग की है। यह दावा पिछले दो सालों से किया जा रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी ने सभी कोणों से मामले की जांच की है। दो फरार आरोपियों को छोड़कर अब जांच के लिए कुछ भी नहीं बचा है, यह बात जस्टिस गडकरी और जस्टिस खता की बेंच ने पानसरे परिवार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट की थी। साथ ही कोर्ट ने दावे के बारे में कहा था कि पानसरे परिवार के मुख्य साजिशकर्ताओं का पता नहीं चल पाया है।
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Usha dhiwar
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