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Dombivali में 58 अवैध इमारतों को 10 दिन के भीतर इमारतें गिराने के आदेश
Maharashtra महाराष्ट्र: डोंबिवली के एच, सी, एफ, ई और आई वार्ड में 58 अवैध इमारतों के निवासियों को सहायक आयुक्त ने बेदखली और तोड़फोड़ के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जो डोंबिवली में इन इमारतों का महारेरा पंजीकरण नंबर प्राप्त करके घर खरीदारों को धोखा दे रहे हैं। इन नोटिसों से इन अवैध इमारतों में रहने वाले निवासियों में हड़कंप मच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमोल बोरकर ने तीन महीने के भीतर डोंबिवली में 65 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। 65 अवैध इमारतों के डेवलपर्स ने महारेरा की पंजीकरण संख्या प्राप्त की है और इन इमारतों को अधिकृत दिखाकर निवासियों को घर बेच दिए हैं। आर्किटेक्ट संदीप पाटिल चार साल से नगरपालिका से इन अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे थे याचिका दायर होते ही नगर पालिका ने तीन वर्ष पूर्व रामनगर थाने के मानपाड़ा में 65 इमारतों के डेवलपर्स के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कल्याण डोंबिवली नगर पालिका को आगामी तीन माह के भीतर इन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस बीच न्यायालय में याचिका दायर होने के पश्चात नगर पालिका ने 65 अवैध इमारतों में से सात इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। शेष 58 अवैध इमारतों में रहवासी रह रहे हैं। नगर पालिका के वार्ड सहायक आयुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दस दिवस के भीतर 58 अवैध इमारतों के रहवासियों को खाली कर उन्हें गिरा देना चाहिए। हमारे द्वारा दिए गए समय के भीतर इस इमारत को ध्वस्त करें अन्यथा न्यायालय के आदेश पर पुलिस बल का प्रयोग कर इस इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि हम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफ वार्ड में सात इमारतें, एच वार्ड 18, सी वार्ड 11, ई वार्ड 16, कल्याण आई वार्ड डोंबिवली में छह इमारतें। इनमें से कितनी अवैध इमारतें आरक्षित भूखंडों, निजी भूमि, सरकारी भूमि पर खड़ी हैं, इसका पता लगाने के लिए सर्वेयर द्वारा सर्वेक्षण शुरू किया गया है।