महाराष्ट्र

संपत्ति के संबंध में डाक विभाग को ऑनलाइन नोटिस... क्या होंगे परिणाम?

Usha dhiwar
8 Dec 2024 8:56 AM GMT
संपत्ति के संबंध में डाक विभाग को ऑनलाइन नोटिस... क्या होंगे परिणाम?
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Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य का भूमि अभिलेख विभाग अब डाक विभाग को ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराएगा, ताकि संपत्ति अभिलेखों में परिवर्तन की सूचना संबंधित पक्षों को दी जा सके। यह सूचना प्राप्त होने के बाद डाक विभाग सूचना वितरित करेगा, जिससे समय की बचत होगी। यह सुविधा पायलट आधार पर पुणे संभाग में शुरू की गई है और नए साल में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। प्रचलित प्रथा के अनुसार, भूमि अभिलेख विभाग द्वारा डाकघर को सूचना दी जाती है। उसके बाद डाकघर उन्हें संबंधित नागरिकों के घर पहुंचाता है। इस कारण सूचना मिलने में देरी होती थी। हालांकि, अब भूमि अभिलेख विभाग डाकघर को सूचना वितरण के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिससे नागरिकों को समय पर सूचना मिल सकेगी।

संपत्ति अभिलेखों में परिवर्तन के लिए राज्य भर में हर साल 4 लाख मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से 3 लाख मामले प्रमाणित होते हैं। प्रत्येक प्रमाणित संपत्ति अभिलेख पर कम से कम चार लोगों को भूमि अभिलेख विभाग द्वारा सूचना दी जाती है। ऐसे नोटिसों की संख्या प्रति वर्ष 12 से 15 लाख थी। कुल मिलाकर एक लाख नोटिस प्रतिमाह भेजने पड़ते थे, जबकि प्रतिदिन 4,000 नोटिस भेजने पड़ते थे। इसके लिए डाकघर में मैनपावर उपलब्ध करानी पड़ती थी। वहां कतार में खड़े होकर प्रतिदिन 30 से अधिक नोटिस स्वीकार नहीं किए जाते थे। इससे अधिक नोटिस होने पर अतिरिक्त मैनपावर उपलब्ध करानी पड़ती थी। साथ ही टिकट का खर्च भी होता था और विवाद, आर्थिक दंड आदि हो रहे थे, ऐसा भू-अभिलेख विभाग (सिविल सर्वे) के उपनिदेशक राजेंद्र गोले ने बताया।

नोटिस जारी करते समय भू-अभिलेख विभाग के मेंटेनेंस सर्वेयर को नोटिस की प्रमाणित प्रति लेने, उसे सील करने और पोस्ट करने में कम से कम एक सप्ताह का समय लग जाता था। नोटिस जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस मिलने का कोई प्रमाण नहीं होने और चूक के कारण कुछ खातेदारों को नोटिस जारी न किए जाने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसलिए भू-अभिलेख विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की मदद से सुरक्षित ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से वेबसाइट पर डाक विभाग के लिए एक विशेष विंडो उपलब्ध कराई है। खाताधारकों को नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी अब डाकघर पर ही डाल दी गई है। नोटिस न मिलने पर आपत्ति जताने से वंचित रहने वालों की संख्या कम होगी और खाताधारकों को भी तत्काल सूचना दी जाएगी कि बदलाव कैसे किए गए, ऐसा गोले ने बताया। इससे समय की बचत होगी। खाताधारक के पास नोटिस मिलने का प्रमाण होगा।

खाताधारकों को समय सीमा के भीतर आपत्ति जताने का अवसर मिलेगा। टिकट और मैनपावर खर्च आदि की बचत होगी। भू अभिलेख विभाग के संपत्ति अभिलेखों में बदलाव संबंधी नोटिस खाताधारकों को डाक के माध्यम से भेजे जा रहे थे। लेकिन, यह बात सामने आई है कि कई बार नोटिस प्राप्त नहीं हो पाते थे और इसलिए समय सीमा के भीतर आपत्ति नहीं ली जा पाती थी। आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए खाताधारकों को कम समय में और निर्धारित अवधि में नोटिस प्राप्त हो सके, इसके लिए डाक विभाग के पास यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। आने वाले नए साल में यह सुविधा पूरे प्रदेश में अपनाई जाएगी। एन.के. सुधांशु, जमाबंदी आयुक्त

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