महाराष्ट्र

I Phone ऑर्डर में मिला तेल, ग्राहक के पक्ष में फैसला

Ratna Netam
24 July 2026 3:41 PM IST
I Phone  ऑर्डर में मिला तेल, ग्राहक के पक्ष में फैसला
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मुंबई : ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आईफोन का ऑर्डर करने वाले मुंबई के एक ग्राहक को मोबाइल की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और संबंधित विक्रेता को ग्राहक को कुल 1.81 लाख रुपये से अधिक की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ग्राहक को गलत उत्पाद मिलने के बाद उसकी शिकायतों का सही तरीके से समाधान नहीं किया गया। ग्राहक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान कर आईफोन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे इसके बदले पूरी तरह अलग सामान यानी दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल भेज दिया गया। इसके बाद ग्राहक ने कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसे कोई प्रभावी राहत नहीं मिली।

उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी की जिम्मेदारी केवल सामान बेचने तक सीमित नहीं हो सकती। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक को वही उत्पाद मिले, जिसका उसने भुगतान किया है। साथ ही, यदि ग्राहक को गलत सामान मिलता है तो शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराना भी कंपनी की जिम्मेदारी है।

आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता कि वह केवल खरीदार और विक्रेता के बीच माध्यम है। आयोग ने स्पष्ट किया कि जब ग्राहक ने फ्लिपकार्ट के जरिए भुगतान किया और ऑर्डर किया, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी कि वह ग्राहक को सही सेवा उपलब्ध कराए।

मामले में आयोग ने पाया कि ग्राहक की शिकायतों को बार-बार बंद कर दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। न तो गलत सामान वापस लिया गया और न ही ग्राहक को सही उत्पाद उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा ग्राहक को भुगतान की गई राशि भी वापस नहीं की गई। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आयोग ने कहा कि विक्रेता ने ग्राहक को तय उत्पाद उपलब्ध नहीं कराया और शिकायतों के बावजूद समस्या को दूर करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया। इससे ग्राहक को मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

फैसले के तहत आयोग ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता को ग्राहक को आईफोन की कीमत के रूप में 1.11 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए 70 हजार रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे में हुए खर्च का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में यह संदेश दिया है कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को सही उत्पाद मिले और शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए।

इस फैसले को ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह आदेश उन ग्राहकों के लिए भी एक उदाहरण है, जिन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत सामान मिलने या शिकायतों का समाधान नहीं होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

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