महाराष्ट्र

अब परिजनों को मिलेगा 19.68 लाख रुपये का मुआवजा, जाने पूरा मामला, सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत

Admin4
4 Sep 2022 10:15 AM GMT
अब परिजनों को मिलेगा 19.68 लाख रुपये का मुआवजा, जाने पूरा मामला, सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत
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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे के मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना (Road Accident) में मरने वाले 24वर्षीय एक व्यक्ति के परिजनों को 19.68 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी सदस्य एच. एम. भोसले ने इस मामले में बीमाकर्ता सहित प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने के दिन से आठ प्रतिशत की ब्याज दर से याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील एस.एम. पवार ने अधिकरण को सूचित किया कि पीड़ित अनिल विशे एक होटल में रसोइया का काम करता था और प्रतिमाह 21,000 रुपये कमाता था। विशे 19 जुलाई 2019 को अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, तब दूसरी दिशा से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी। दोनों गिरकर घायल हो गये और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी।
पांच सदस्यों वाला विशे का परिवार पूरी तरह उसकी कमाई पर निर्भर था और परिजनों ने टेम्पो मालिक एवं बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की थी। टेम्पो मालिक पेश नहीं हुआ और मामले का निपटारा एकपक्षीय आदेश के साथ हुआ, जबकि बीमाकर्ता रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आधार पर बीमा दावों का पुरजोर विरोध किया था।
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