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मुंबई। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) को गुरुवार रात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बारामती एग्रो कंपनी (Baramati Agro Company) के दो प्लांट बंद करने का नोटिस जारी किया। हालांकि उन्हें दोपहर में हाईकोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने 6 अक्टूबर तक बारामगी एग्रो पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने विधायक रोहित पवार को आधी रात नोटिस भेजकर बारामती एग्रो के दो प्लांट बंद करने का निर्देश दिया था। प्रदूषण मंडल की तरफ से प्लांट बंद करने के लिए 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी। इसके बाद रोहित पवार हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 6 अक्टूबर तक बारामती एग्रो कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
इसके पहले रोहित पवार ( Rohit Pawar) ने एक्स पर नोटिस मिलने की जानकारी देते हुए लिखा था कि सरकार के खिलाफ मेरे रूख को देखते हुए बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। पवार ने यह भी कहा कि भले ही राज्य के 2 वरिष्ठ नेताओं ने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया हो, लेकिन आगामी चुनावों के माध्यम से उन्हें राज्य की जनता के माध्यम से रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। रोहित पवार की बारामती एग्रो के खिलाफ कार्रवाई के बाद शरद पवार गुट ने राज्य सरकार की आलोचना की। विपक्ष ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।
Rani Sahu
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