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Mumbai मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय (एचसी) ने मंगलवार को नासिक के नगर आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को अवमानना नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने गोदावरी नदी के पुनरुद्धार का निर्देश दिया था, लेकिन नदी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।
अदालत ने इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया। अदालत ने 2018 में नदी के पुनरुद्धार का निर्देश दिया था। नासिक की गोदावरी नदी के प्रदूषण पर लगातार चर्चा हो रही है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल रही इस नदी में सीवेज और रसायन-दूषित पानी छोड़ा जाता है।
इन कारणों से नदी के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने सात साल पहले एक याचिका की सुनवाई के दौरान नासिक नगर निगम और एमपीसीबी को गोदावरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।
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