महाराष्ट्र

NIA ने पीएफआई पर कसा शिकंजा, बिहार में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में एक और को किया गिरफ्तार

Deepa Sahu
6 Aug 2023 2:09 PM GMT
NIA ने पीएफआई पर कसा शिकंजा, बिहार में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में एक और को किया गिरफ्तार
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ने 5 अगस्त को देश में शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की प्रतिबंधित संगठन की साजिश से संबंधित पटना मामले में एक और आरोपी (शाहिद रजा) को गिरफ्तार किया।
पूर्वी चंपारण जिले से शाहिद रज़ा की गिरफ्तारी से मामले में एनआईए द्वारा कुल गिरफ्तारियां 16 हो गईं। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान एक अन्य आरोपी मोहम्मद याकूब खान, सुल्तान, उस्मान द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर उसे हिरासत में लिया था।
एनआईए की टीम ने शाहिद के घर पर छापा मारा और एक पिस्तौल, गोला-बारूद, एक एयर-पिस्तौल, एक तलवार और दो चाकू जब्त किए। कथित तौर पर हथियार मोहम्मद याकूब खान द्वारा सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए दिए गए थे।
एनआईए की व्यापक जांच
एनआईए पीएफआई सदस्यों के अवैध और राष्ट्रविरोधी कृत्यों से जुड़े मामले की गहन जांच कर रही है। इसने पहले मौजूदा मामले में 15 प्रतिवादियों को हिरासत में लिया था और कट्टरपंथी संगठन से संबंधित कई लेख और दस्तावेज जब्त किए थे, जो युवाओं को झूठे और सांप्रदायिक आख्यानों के साथ प्रेरित करके पीएफआई सेना बनाने के लिए भर्ती कर रहे थे। राष्ट्रीय सेनाएं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए सीमा पार से काम कर रही हैं।
आरोपी पीएफआई के अवैध और हिंसक एजेंडे और कार्यों को प्रोत्साहित कर रहा था और हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए इस मामले में पीएफआई सदस्यों/आरोपियों को अन्य देशों से अवैध धन भेज रहा था।
एफबीआई की जांच में पीएफआई की नापाक योजनाओं का भी पता चला है, जिसमें कट्टरपंथी किशोरों को अपने "दुश्मनों" पर आतंक और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तलवार और लोहे की छड़ जैसे हथियारों का उपयोग करने के तरीके सिखाने के लिए आतंक और हथियार प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था करना शामिल था।
7 जनवरी 2023 को, एनआईए ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, इसके बाद 3 अगस्त 2023 को चार और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। पूरक आरोप पत्र बिहार के पटना में एनआईए विशेष अदालत में एमडी तनवीर उर्फ एमडी तनवीर, एमडी के खिलाफ दायर किया गया था। आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम, जो प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने और हथियार और गोला-बारूद की व्यवस्था करके आपराधिक कृत्यों की योजना बनाने में लगे हुए थे।
मामला शुरू में एफआईआर नंबर के रूप में दर्ज किया गया था। 827/2022 दिनांक 12 जुलाई 2022, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना, बिहार। इसे 22 जुलाई 2022 को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकृत किया गया था।
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