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एनजीटी ने साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से फैसला लेने को कहा
Rani Sahu
2 Sep 2023 1:04 PM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण से संबंधित एक शिकायत पर दो महीने की समय सीमा के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) गाजियाबाद में साहिबाबाद नाले के नीचे एक ट्रैक और दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) स्टेशन के अनधिकृत निर्माण में संलग्न था।
एनजीटी पीठ ने कहा कि सितंबर 2022 के पिछले आदेश में उसने नाले की सुरक्षा की निगरानी एनसीआर योजना बोर्ड के सदस्य सचिव के नेतृत्व वाली एक संयुक्त समिति को सौंपी थी।
पहले के आदेश में याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के लिए समिति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। एनजीटी पीठ ने फैसला किया कि याचिका के साथ प्रस्तुत सामग्री से निर्णायक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण था।
परिणामस्वरूप, सदस्य सचिव द्वारा आरोपों का अधिक उपयुक्त मूल्यांकन किया जा सकता है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि नाले के बफर जोन के भीतर इस अवैध निर्माण ने वैशाली और वसुंधरा किनारों पर नाले के मार्ग को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
एनजीटी ने कहा कि उसके पिछले आदेश ने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि नाले के प्राकृतिक मार्ग में किसी भी बदलाव और प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक शमन उपाय मौजूद हों।
अंत में, ट्रिब्यूनल ने साहिबाबाद नाले और उसके आसपास के बफर जोन के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि निर्माण पूर्व आदेश के अनुसार जारी रह सकता है।
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