महाराष्ट्र

यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी एयरपोर्ट पर दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट

HARRY
28 Aug 2021 7:23 AM GMT
यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी एयरपोर्ट पर दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट
x

demo pic 

कोरोना के फिर बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है. अभी के लिए केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं. एक तरफ केरल में तीस हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो महाराष्ट्र भी लगातार चार हजार से ज्यादा मामले दर्ज कर रहा है. अब इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया है.

मुंबई में इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए सख्ती

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जो भी शख्स दूसरे देश से मुंबई लैंड करेगा, उन्हें अपने साथ कोरोना की आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं होने पर राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी. ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. ऐसे में अब पुराने नियमों को भी और ज्यादा सख्त कर दिया गया है और सभी से इनका पालन करने की अपील की गई है. आदेश में ये भी बताया गया है कि नए नियम मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा. ऐसे में किसी को भी रियायत नहीं दी जा रही है और तीसरी लहर की आशंका के बीच पूरी सावधानी बरती जा रही है.

दो हफ्ते पहले भी राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. उस आदेश के मुताबिक यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा. दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा. ये भी कहा गया था कि अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए.

Next Story