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यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन, 14 दिन के लिए होना पड़ेगा क्वारंटीन
फाइल फोटो
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा. उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा. वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा. अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा.
आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा. दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा. अब अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए.