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Thane ठाणे : एक वकील ने ठाणे स्थित पशु कल्याण संगठन, कम्युनिटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स (सीपीसीए) को ईमेल पर एक कानूनी नोटिस भेजा, क्योंकि उनके मुवक्किल को 28 अगस्त को एक गंभीर रूप से बीमार आवारा कुत्ते का इलाज करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया गया था।
नोटिस में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एडवोकेट प्रशांत नायक द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार, रीमा जीतसिंह चावला एक बीमार आवारा कुत्ते को लेकर रात करीब 10.30 बजे सीपीसीए सुविधा केंद्र पहुंचीं, जिसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। सुविधा केंद्र के द्वार कथित रूप से बंद थे और चावला द्वारा मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के बाद ही खोले गए। नोटिस में सीपीसीए स्टाफ पर बीमार जानवर के प्रति "अभद्र और असंवेदनशील" व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि एक स्टाफ सदस्य, जो पशु चिकित्सक नहीं था, ने बिना कोई नैदानिक परीक्षण किए घोषित कर दिया कि कुत्ता कैनाइन डिस्टेंपर से पीड़ित है नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि कर्मचारियों ने कुत्ते को वापस न लेने पर उसे इच्छामृत्यु देने की धमकी दी थी और ममता नाम की एक कर्मचारी, जो घटना के दौरान सुविधा केंद्र में मौजूद नहीं थी, ने फ़ोन पर डिस्टेंपर के निदान की पुष्टि की। चावला ने बताया कि घटना के तुरंत बाद सीपीसीए के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी इस मामले की सूचना दी गई। नोटिस में लिखा है, "आपके सुविधा केंद्र का आचरण अवैध है और स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के विरुद्ध है। अस्पताल कानूनन आवारा कुत्तों का इलाज, देखभाल और उन्हें दया और सम्मान के साथ भर्ती करने के लिए बाध्य हैं।"
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