- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- छेड़छाड़ मामले में...
महाराष्ट्र
छेड़छाड़ मामले में राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड को मिली अग्रिम जमानत
Teja
15 Nov 2022 11:09 AM GMT

x
ठाणे की एक अदालत ने मंगलवार को राकांपा विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को उनके खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ मामले में अग्रिम जमानत दे दी।अवध को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिली।मुंब्रा पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सोमवार आधी रात के बाद आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंब्रा-कलवा विधायक ने रविवार शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान उन्हें धक्का दिया, प्राथमिकी के अनुसार। आव्हाड ने आरोपों से इनकार किया है और घोषणा की है कि उनके खिलाफ "फर्जी" मामले दर्ज होने के मद्देनजर वह इस्तीफा दे देंगे।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
Next Story