महाराष्ट्र

पुणे जमीन सौदे में NCP नेता एकनाथ खडसे के दामाद की जमानत याचिका खारिज

Aariz Ahmed
18 Feb 2022 5:29 PM GMT
पुणे जमीन सौदे में NCP नेता एकनाथ खडसे के दामाद की जमानत याचिका खारिज
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मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 2016 में पुणे में सरकारी जमीन की खरीद से जुड़े एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इस मामले में चौधरी की दूसरी जमानत अर्जी थी। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। चौधरी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी राशि का गबन नहीं किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि चौधरी और खडसे ने पुणे के पास भोसरी में 3.75 करोड़ रुपये में एक सरकारी जमीन खरीदी थी, जबकि उप-पंजीयक द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन के अनुसार इसका वास्तविक मूल्य 31.01 करोड़ रुपये था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खडसे, जो खरीद के समय राज्य के राजस्व मंत्री थे, ने लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

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