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नवाब मलिक Vs समीर वानखेड़े: अफसर के पिता को हाई कोर्ट ने लगाई लताड़, कह दी यह बात...

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े 'सरकारी अधिकारी' हैं और कोई भी उनके कामकाज की समीक्षा कर सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थगनादेश मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता से कहा कि आपको सिर्फ यह साबित करना है कि नवाब मलिक के किए गए ट्वीट गलत हैं।
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