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पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन ने नवरात्रि उत्सव से पहले आयोजकों और शांति समितियों के साथ एक बैठक की। मंथन हॉल में हुई बैठक के दौरान पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने आयोजकों का मार्गदर्शन किया.
डीसीपी पाटिल ने त्योहार मनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों पर चर्चा की और स्पष्ट किया कि आयोजक उच्च न्यायालय के आदेश और स्थानीय निकाय की प्रचलित नीति के अनुसार मंडप बना सकते हैं।
पाटिल ने निर्देश दिए कि पंडाल में लगाए गए साज-सज्जा, विशेष रूप से प्रकाश के खंभे, यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए या किसी आवासीय इकाई के प्रवेश और निकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए।
पुलिस ने आयोजकों से यह भी कहा कि वे बैनर और होर्डिंग्स से दूर रहें जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। पंडालों में आपत्तिजनक गाने बजाने पर रोक लगा दी गई है और सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है।पुरुषों और महिलाओं के लिए दर्शन कतारें, अलग-अलग कतारें बनाई जाएं। उन्होंने सलाह दी कि जहां आपात स्थिति में नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है वहां जनरेटर, अग्निशामक यंत्र जैसे आवश्यक उपकरण रखे जाएं।
"फ्लेक्स बोर्ड / बैनर आदि जो यातायात को बाधित करते हैं, उन्हें सार्वजनिक सड़कों / चौकों / स्थानीय निकायों के स्थानों पर नहीं लगाया जाना चाहिए," उन्होंने जोर दिया।
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