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Nashik : राष्ट्रीय लोक अदालत ने 46 मामलों में 2.02 करोड़ रुपये वसूले

Maharashtra महाराष्ट्र : नासिक जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में शनिवार, 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 46 मामलों में समझौता हुआ, जिससे 2,02,64,375 रुपये की राशि वसूल कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। इसमें निर्माण क्षेत्र के पेशेवरों, क्रेडिट संस्थानों, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लासेस के खिलाफ दर्ज शिकायतें शामिल थीं।
इस लोक अदालत में फडनीस इंफ्रा स्ट्रक्चर्स नामक एक निर्माण कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिखाकर उपभोक्ताओं को निवेश करने के लिए मजबूर किया, लेकिन बाद में राशि वापस करने से इनकार कर दिया। इस कारण कई लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। आयोग ने समझौते के जरिए कंपनी से अपना पैसा वापस दिलाया।
इसमें 94 वर्षीय महिला सहित कई वरिष्ठ नागरिक शामिल थे। इसके अलावा, चाटे कोचिंग क्लासेस और आनंद महाराज जूनियर कॉलेज बिना मान्यता के 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चला रहे थे और विज्ञापन के अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे थे। आयोग ने 2016 से ब्याज सहित शुल्क राशि वापस करने का आदेश दिया, जिसे समझौते के जरिए पूरा किया गया।
एक ग्राहक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म फ्लिपकार्ट से एक फ़ीचर-युक्त लैपटॉप ऑर्डर किया, लेकिन उसे कम कीमत का लैपटॉप देकर ठगा गया। उसने आयोग में शिकायत दर्ज कराई और उसे 7-8 महीनों में 1,18,716 रुपये (लैपटॉप की कीमत 67,800 रुपये, ब्याज, मुआवज़ा और खर्च) का चेक मिला।





