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Nagpur नागपुर: हाई कोर्ट नागपुर की बेंच के निर्देशों के अनुसार, नागपुर नगर निगम के एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और ज़ोन ऑफिस की एक टीम ने मंगलवार को छिंदवाड़ा रोड पर मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पूनम चैंबर के बेसमेंट के अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया था। हालांकि, जब कार्रवाई चल रही थी, तभी हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई।
नगर निगम ने अवैध निर्माण के मालिकों को 4 फरवरी तक प्लॉट खाली करने का निर्देश दिया था। एक रिट याचिका के अनुसार, गैर-आवेदक नंदकुमार हरिचंदानी को 28 नवंबर, 2025 को बिल्डिंग निर्माण की मंज़ूरी और मालिकाना हक के दस्तावेज़ व्यक्तिगत रूप से जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, हरिचंदानी 4 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। उनके ऑफिस ने भी इस संबंध में दस्तावेज़ पूरे नहीं किए। इस वजह से, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 53 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। 20 जनवरी को उन्हें अंतिम आदेश जारी किया गया और उन्हें 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया गया।





