- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Mumbai : BMC ने सायन...
Mumbai : BMC ने सायन ROB, वर्ली BDD चॉल प्रोजेक्ट्स पर काम रोकने का आदेश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र: BMC ने एयर पॉल्यूशन कम करने की गाइडलाइंस का पालन न करने पर सायन रेलवे स्टेशन रोड ओवर ब्रिज (ROB), वर्ली BDD चॉल रीडेवलपमेंट, डॉ. अंबेडकर मेमोरियल और रहेजा और कल्पतरु जैसी बड़ी कंपनियों के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को काम रोकने के नोटिस जारी किए हैं। ये सख्त कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों को ठीक से लागू न करने पर फटकार के बाद की गई है।
F-नॉर्थ वार्ड के नामित अधिकारी ने 21 जनवरी को MMC एक्ट, 1888- सेक्शन 351, 352 और 354 A के तहत सायन ROB के ठेकेदार M/s गिरिराज सिविल डेवलपर्स को 24 घंटे के अंदर काम रोकने का नोटिस जारी किया। BMC ने MMC एक्ट, सेक्शन 354 A2 के तहत सायन पुलिस स्टेशन को भी निगरानी रखने और काम करने या निर्देश देने वाले सभी लोगों को हटाने का निर्देश दिया।
इसी तरह, G-साउथ वार्ड के नामित अधिकारी ने वर्ली BDD चॉल रीडेवलपमेंट के ठेकेदार M/s टाटा प्रोजेक्ट्स; लोअर परेल के इंपीरियल 2 के ठेकेदार M/s रहेजा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड; वर्ली नाका में प्रोजेक्ट कर रही M/s कल्पतरु; परेल में डॉ. बीआर अंबेडकर स्मारक सभागृह (मेमोरियल) की बहुजन पंचायत समिति और कई अन्य प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का पालन न करने के लिए काम रोकने के नोटिस जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नोटिस का पालन न करने पर कंस्ट्रक्शन साइट्स को सील कर दिया जाएगा।
कुछ अन्य साइट्स जहां काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें नाइगांव, दादर में M/s बॉम्बे डाइंग; ओम शांति डेवलपर्स, परेल; आर के कंस्ट्रक्शंस, लालबाग; कामगार सेवा सदन, परेल; सात्विकी रियलिटी, दादर; एंडेमिक प्रॉपर्टीज LLP, दादर और सुप्रीम हाउस, पवई शामिल हैं।





