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महाराष्ट्र
Mumbai: सत्र न्यायालय ने 2016 के नकली नोट मामले में व्यवसायी को बरी किया
Harrison
21 Nov 2024 9:06 AM GMT
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Mumbai मुंबई: नेपियन सी रोड के एक व्यापारी को जाली नोटों के मामले में आठ साल बाद बरी कर दिया गया है। यह मामला नवंबर 2016 का है, जब नागरिकों को बंद हो चुके नोट बैंकों में वापस करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, सत्र न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि नोट वास्तव में व्यापारी द्वारा जमा किए गए थे। गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार, 28 नवंबर, 2016 को एमबी शाह एक्सपोर्ट्स के एक कर्मचारी ने फर्म के निदेशक हेमंग शाह के खाते में 60 लाख रुपये जमा किए। उस व्यक्ति को बताया गया कि सात दिनों के भीतर नोटों की जांच की जाएगी और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर बैंक उससे संपर्क करेगा।
अगले दिन बैंक मैनेजर ने फर्म से संपर्क किया और बताया कि 500 रुपये के सात नोट और 1000 रुपये के तीन नोट जाली हैं। दावा किया गया कि नकदी संग्रहकर्ता उर्मिका उन्नीकृष्णन ने जाली नोट जब्त किए और रसीदें तैयार कीं और उन पर मुहर लगाई। शाह को बैंक बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने नकली नोटों को बदलने के लिए करेंसी भेज दी। 10 जनवरी, 2017 को बैंक मैनेजर ने शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों, बैंक मैनेजर और जांच अधिकारी से पूछताछ की। हालांकि, सत्र न्यायाधीश बीडी शेल्के ने पाया कि "कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत" रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।
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