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Maharashtra महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मुंबई की तंग सड़कों पर अब लावारिस गाड़ियों का ढेर नहीं लग सकता। कोर्ट ने पुलिस थानों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन के अनुसार जब्त और छोड़ी गई गाड़ियों को जल्द से जल्द हटाया जाए।
यह टिप्पणी उस वक्त आई जब एक हाउसिंग सोसाइटी ने याचिका दायर कर शिकायत की कि नजदीकी पुलिस स्टेशन उनकी सोसायटी के सामने जब्त गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गाड़ियों को डंपिंग ग्राउंड में रख देना काफी नहीं, उन्हें समय पर नीलाम या स्क्रैप करना जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार को हर वार्ड में गाड़ियों के लिए तय जगह चिन्हित करने को कहा गया है।
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