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Mumbai: पुलिस नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेगी

Maharashtra महाराष्ट्र : मुंबई पुलिस ने पिछले दो सालों में नशे में वाहन चलाने की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि के बाद अपराधियों के खिलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज करके नशे में वाहन चलाने के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाने का फ़ैसला किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल कुंभारे ने इस फ़ैसले को औपचारिक रूप देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सख्त प्रवर्तन उपायों का संकेत दिया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नए निर्देश के तहत, नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए व्यक्तियों पर न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़ब्त किए जाएँगे और वाहन भी ज़ब्त किए जाएँगे। कुंभारे ने कहा कि नशे में वाहन चलाने वालों पर अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जो जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। ये मामले स्थानीय पुलिस थानों में दर्ज किए जाएँगे, जिससे अपराधियों के लिए कानूनी परिणाम और भी कड़े हो जाएँगे।





