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महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने निषेधाज्ञा जारी की, 11 जून तक सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया
Deepa Sahu
29 May 2023 8:20 AM GMT
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मुंबई पुलिस ने सोमवार को शांति भंग, सार्वजनिक शांति में खलल और मानव जीवन को खतरे की आशंका में आंदोलन और पांच या अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी विधानसभा को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की। मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि उक्त आदेश 11 जून तक शहर में लागू रहेगा।
मुंबई पुलिस ने नए आदेश में कहा कि उनका मानना है कि मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए गंभीर खतरा है और उन्हें विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
Mumbai Police issued prohibitory orders restricting the movement and unlawful assembly of five or more persons in anticipation of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives. The order will remain in force in the city till June 11: Mumbai Police pic.twitter.com/0RcgA9IhaH
— ANI (@ANI) May 29, 2023
मुंबई पुलिस के डीसीपी फॉर ऑपरेशंस विशाल ठाकुर ने निषेधाज्ञा जारी की। मुंबई पुलिस ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह एक मानक निवारक आदेश है जो नियमित आधार पर जारी किया जाता है।
11 जून तक क्या अनुमति नहीं है:
सार्वजनिक रूप से 5 या अधिक लोगों की सभा
जनता द्वारा कोई भी जुलूस
लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, बैंड और पटाखे फोड़ने का कोई भी उपयोग
क्या अनुमति है:
विवाह समारोह और अन्य संबंधित कार्य
अंतिम संस्कार के लिए जुलूस
श्मशान घाटों और/या कब्रगाहों पर सभाएँ।
व्यवसायों, समूहों और सहकारी समितियों के लिए कानून द्वारा आवश्यक बैठकें
मूवी थिएटर के पास या अंदर बैठकें
कानून अदालतों और कार्यालयों के पास या में बैठकें
स्कूलों या कॉलेजों के आसपास या दुकानों और कारखानों में बैठकें
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